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टीवी चैनलों को हिंसा भड़काने वाली सामग्री के प्रसारण के खिलाफ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया आगाह

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 12, 2019 15:00 IST

कुछ टीवी चैनलों ने बुधवार को संसद में पारित हुए नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शनों की फुटेज प्रसारित की जिसके बाद यह परामर्श जारी किया गया।

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ठळक मुद्देसूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी उपग्रह टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी किया है परामर्श में सभी टीवी चैनलों को हिंसा भड़काने संबंधी किसी भी सामग्री से सतर्क रहने की सलाह दी है

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी उपग्रह टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी कर ऐसी सामग्री प्रसारित करने को लेकर सतर्क किया है जो हिंसा भड़का सकती है, ‘‘राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति’’ को बढ़ावा दे सकती है तथा जिसमें ऐसा कुछ हो जो देश की अखंडता को प्रभावित करे ।

कुछ टीवी चैनलों ने बुधवार को संसद में पारित हुए नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शनों की फुटेज प्रसारित की जिसके बाद यह परामर्श जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि पूर्व में कई मौकों पर मंत्रालय ने निजी उपग्रह चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 और उसके बाद बने नियमों के अनुसार कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए परामर्श जारी किए हैं।

परामर्श में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को ऐसी किसी भी सामग्री के संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है जो हिंसा भड़का सकती है या जिसमें कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के खिलाफ कुछ भी हो।’’

मंत्रालय ने देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली किसी भी सामग्री के खिलाफ भी आगाह किया। परामर्श में चैनलों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन संहिताओं का उल्लंघन करने वाली कोई भी सामग्री प्रसारित न हो। परामर्श में कहा गया है, ‘‘सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों से उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है।’’

टॅग्स :नागरिकता संशोधन बिल 2019नागरिकता (संशोधन) विधेयक
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