लॉकडाउन छूट में शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं, जानें गृह मंत्रालय का जवाब

By पल्लवी कुमारी | Published: April 25, 2020 11:43 AM2020-04-25T11:43:31+5:302020-04-25T11:43:31+5:30

भारत में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 24 हजार 506 हैं। जिसमें 775 लोगों की मौत हो चुकी है और 5063 लोग ठीक हो चुके हैं। 24, 506 में 18 668 एक्टिव मरीज हैं।

MHA clarification on order allowingopening of shops lockdown sale of liquor & other items continues prohibited | लॉकडाउन छूट में शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं, जानें गृह मंत्रालय का जवाब

Amit Shah (File Photo)

Highlightsदेश में कोरोना वायरस को लेकर तीन मई तक लॉकडाउन है।गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।

नई दिल्ली:गृह मंत्रालय ( MHA)ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। MHA की रिलीज में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी इलाकों में पड़ोस की दुकानें, स्टैंडअलोन शॉप और रेजिडेंशल परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। देश में कोरोना वायरस को लेकर तीन मई तक लॉकडाउन है।

ई-कॉमर्स कंपनियां बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए करेगी: MHA

गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है, बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है। 

गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है जैसा कि समेकित (Consolidated) संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो जिन्हें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। 

दुकान खोलने के लिए चार जरूरी शर्तें 

-सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे
 -सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा 
-सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा 
-सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए

Web Title: MHA clarification on order allowingopening of shops lockdown sale of liquor & other items continues prohibited

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