जुर्म करने की तैयारी मात्र से अपराध साबित नहीं होता : अदालत

By भाषा | Published: June 13, 2021 07:21 PM2021-06-13T19:21:30+5:302021-06-13T19:21:30+5:30

Mere preparation to commit crime does not prove crime: Court | जुर्म करने की तैयारी मात्र से अपराध साबित नहीं होता : अदालत

जुर्म करने की तैयारी मात्र से अपराध साबित नहीं होता : अदालत

लखनऊ, 13 जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गोकशी निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक अभियुक्त को यह कहते हुए जमानत दे दी कि जुर्म करने की तैयारी मात्र से किसी अपराधी का होना साबित नहीं हो जाता।

न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने पिछली 17 मई को यह आदेश पारित करते हुए अभियुक्त सूरज को जमानत दे दी।

अदालत ने सीतापुर के पुलिस अधीक्षक को एक शपथ पत्र पर यह जवाब दाखिल करने को कहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में अभियुक्त के खिलाफ गोकशी की तैयारियां करने मात्र पर गोकशी निरोधक अधिनियम 1955 की धारा 3/5/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होनी है।

अभियुक्त सूरज ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी कि उसे तथा कुछ अन्य अभियुक्तों को 25 फरवरी को सीतापुर जिले के अटरिया क्षेत्र में गोकशी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जबकि वह निर्दोष है।

सरकार के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सूरज तथा अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दो बैल, एक बंडल रस्सी, एक हथौड़ी, दो गड़ासे तथा पांच-पांच किलो भरण क्षमता वाले 12 खाली पैकेट बरामद किए गए थे। उस वक्त पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि अभियुक्त उन बैलों का वध करने जा रहे हैं। अभियुक्तों के पास से बरामद सामग्री से जाहिर होता है कि वह ऐसा ही करने जा रहे थे।

पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि यह जाहिर नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने गोकशी की है या ऐसा करने का प्रयास किया है, इसलिए गोवध निरोधक अधिनियम 1955 धारा 3/5/8 के तहत गौ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की गुंजाइश नहीं बनती।

इसके बाद अदालत ने अभियुक्त सूरज की जमानत याचिका मंजूर कर ली, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यह मुकदमा अपने गुण-दोषों के आधार पर आगे बढ़ेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Mere preparation to commit crime does not prove crime: Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे