कोल्ड ड्रिंक में मरी हुई छिपकलीः मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर लगा 1 लाख का जुर्माना, तीन महीने तक होगा औचक निरीक्षण, AMC ने की कार्रवाई
By अनिल शर्मा | Published: June 8, 2022 09:32 AM2022-06-08T09:32:38+5:302022-06-08T09:42:48+5:30
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवांग पटेल ने अहमदाबाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए आउटलेट से कोल्ड ड्रिंक के नमूने एकत्र किए थे और "बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा" के लिए तत्काल प्रभाव से रेस्तरां को सील कर दिया था।
नई दिल्ली: अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने साइंस सिटी रोड स्थित मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निकाय ने यह भी कहा कि रेस्तरां में तीन महीने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा। एएमसी ने ये जुर्माना आउटलेट द्वारा परोसी गई कोल्ड ड्रिंक में छिपकली पाये जाने वाली घटना के बाबत लगाया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी आउटलेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उसके द्वारा परोसी गई कोल्ड ड्रिंक में मरी हुई छिपकली मिली थी। नगर निकाय ने ने निरीक्षण के बाद उसपर ये कार्रवाई की है।
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— Bhargav joshi (@Bhargav21001250) May 23, 2022
एएमसी में स्वास्थ्य के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी डॉ भाविन जोशी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “एएमसी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इकाई की उक्त शिकायत और निरीक्षण के बाद आज (सोमवार) रेस्तरां पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।”
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एएमसी ने कहा है कि वह तीन महीने के लिए आउटलेट पर औचक निरीक्षण करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि मैकडॉनल्ड्स आउटलेट को जुर्माना भरने के बाद सफाई के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा और एएमसी द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण (फिट) होने के बाद ही रेस्तरां को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
एएमसी ने भार्गव जोशी की शिकायत पर संज्ञान लिया है, जिन्होंने ट्विटर पर मैकडॉनल्ड्स द्वारा परोसे जाने वाले कोल्ड ड्रिंक में मरी हुई छिपकली की तस्वीरें पोस्ट की थीं। एएमसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवांग पटेल ने अहमदाबाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए आउटलेट से कोल्ड ड्रिंक के नमूने एकत्र किए थे और "बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा" के लिए तत्काल प्रभाव से रेस्तरां को सील कर दिया था। उस समय, एएमसी ने आदेश दिया था कि आउटलेट को नागरिक निकाय की पूर्व अनुमति के बिना अपने परिसर को फिर से खोलने की अनुमति नहीं है।