Maratha Reservation Protest: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जारंगे-पाटिल को नोटिस जारी कर आज़ाद मैदान खाली करने को कहा
By रुस्तम राणा | Updated: September 2, 2025 10:16 IST2025-09-02T10:12:59+5:302025-09-02T10:16:09+5:30
आजाद मैदान पुलिस ने अपने नोटिस में, अनुमति की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए, जारंगे की टीम को तुरंत धरना स्थल खाली करने का निर्देश दिया। पुलिस ने मीडिया के सामने उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया और कहा कि इस तरह के बयान नियमों के उल्लंघन को और बढ़ावा देते हैं।

Maratha Reservation Protest: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जारंगे-पाटिल को नोटिस जारी कर आज़ाद मैदान खाली करने को कहा
मुंबई: कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन को मंगलवार को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब मुंबई पुलिस ने अदालत और पुलिस द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में उनके और उनकी कोर कमेटी के खिलाफ नोटिस जारी किया।
आजाद मैदान पुलिस ने अपने नोटिस में, अनुमति की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए, जारंगे की टीम को तुरंत धरना स्थल खाली करने का निर्देश दिया। पुलिस ने मीडिया के सामने उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया और कहा कि इस तरह के बयान नियमों के उल्लंघन को और बढ़ावा देते हैं।
यह घटनाक्रम बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आंदोलन की कड़ी आलोचना करने और इसे गैरकानूनी और विघटनकारी करार देने के एक दिन बाद आया है। पीठ ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, लेकिन यह आंदोलन अपनी सीमा से कहीं आगे निकल गया है और ऐसे समय में जब गणेशोत्सव चल रहा है, मुंबई में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
न्यायाधीशों ने कहा कि शहर को ठप नहीं किया जा सकता और आम नागरिकों के जीवन को बिना किसी देरी के सामान्य स्थिति में लाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि उसकी पिछली शर्तों की खुलेआम अवहेलना की गई है और उसे मंगलवार दोपहर 12 बजे तक धरना स्थल खाली करने का निर्देश दिया।
आज़ाद मैदान में केवल एक दिन के प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, जिसमें अधिकतम 5,000 लोग शामिल हो सकते थे। हालाँकि, विरोध प्रदर्शन उस अवधि से भी अधिक समय तक जारी रहा और बड़ी संख्या में लोग मुंबई में उमड़ते रहे। इसलिए, पीठ ने आदेश दिया कि निर्धारित धरना स्थल के बाहर कोई भी प्रदर्शन न किया जाए और पुलिस को प्रदर्शनकारियों के अतिरिक्त समूहों को शहर में प्रवेश करने से रोकने का निर्देश दिया।
आयोजकों की खिंचाई करते हुए, हाईकोर्ट ने मानवीय चिंताओं का सम्मान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों तक भोजन और पानी की अस्थायी व्यवस्था करने की अनुमति दी और यह स्पष्ट किया कि भूख हड़ताल के दौरान अगर जरांगे की तबीयत बिगड़ती है, तो उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए।
जरांगे 29 अगस्त से आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। रविवार को, उन्होंने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की धरना वापस लेने की अपील ठुकरा दी।