जबलपुर (मध्य प्रदेश), नौ फरवरी यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 52 वर्षीय एक व्यक्ति को बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत व्यक्ति को दोषी करार दिया।
विशेष अभियोजक अजय कुमार जैन ने बताया कि दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह वारदात 17 मार्च, 2018 को हुई थी।
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