मालेगांव ब्लास्ट: सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा साध्वी प्रज्ञा की जमानत के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई

By भाषा | Updated: November 30, 2019 01:00 IST2019-11-30T01:00:02+5:302019-11-30T01:00:02+5:30

Sadhvi Pragya: मालेगांव बम धमाके मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दी गई जमानत के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा

Malegaon blast: SC to hear after two weeks plea against bail granted to Sadhvi Pragya | मालेगांव ब्लास्ट: सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा साध्वी प्रज्ञा की जमानत के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई

साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ याचिका की सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई

Highlightsसुप्रीम कोर्ट प्रज्ञा ठाकुर के जमानत के खिलाफ याचिका की दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाईमालेगांव धमाके में आरोपी रहीं प्रज्ञा ठाकुर को अप्रैल 2017 में मिली थी जमानत

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के अप्रैल 2017 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। ठाकुर 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में एक आरोपी हैं।

ठाकुर अभी भाजपा सांसद हैं, उन्हें उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2017 को जमानत देते हुए कहा था कि मामले में उनके खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं’ बनता है। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई थी।

धमाके के शिकार लोगों में से एक के पिता की तरफ से दायर याचिका न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये आई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ता निसार अहमद हाजी सैयद बिलाल ने कहा कि ठाकुर एक प्रभावशाली महिला हैं और वह मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। 

Web Title: Malegaon blast: SC to hear after two weeks plea against bail granted to Sadhvi Pragya

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे