महाराष्ट्रः अयोग्यता मामले में शिंदे गुट के 40 और उद्धव खेमे के 14 विधायकों को विस अध्यक्ष ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

By भाषा | Updated: July 8, 2023 12:33 IST2023-07-08T12:28:01+5:302023-07-08T12:33:01+5:30

विधायक सुनील प्रभु ने अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में पिछले साल उस वक्त शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी, जब शिंदे गुट ने विद्रोह किया था और जून 2022 में राज्य में नयी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाया था।

Maharashtra speaker of the assembly sent notice to 40 MLAs of Shinde faction and 14 MLAs of Uddhav camp in disqualification case | महाराष्ट्रः अयोग्यता मामले में शिंदे गुट के 40 और उद्धव खेमे के 14 विधायकों को विस अध्यक्ष ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

महाराष्ट्रः अयोग्यता मामले में शिंदे गुट के 40 और उद्धव खेमे के 14 विधायकों को विस अध्यक्ष ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

Highlightsउद्धव ठाकरे नीत शिवसेना ने अयोग्यता पर जल्द सुनवाई के लिए एससी रुख किया था।ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनसे उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब नार्वेकर ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें भारत निर्वाचन आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है और मुख्यमंत्री शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द शुरू होगी।

नार्वेकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गुट के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है।’’ इस सप्ताह की शुरुआत में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर उससे विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

विधायक सुनील प्रभु ने अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में पिछले साल उस वक्त शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी, जब शिंदे गुट ने विद्रोह किया था और जून 2022 में राज्य में नयी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाया था।

शीर्ष अदालत ने 11 मई को अपने फैसले में कहा था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अदालत ने कहा था कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को बहाल नहीं कर सकती, क्योंकि शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शिवसेना नेता ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया था। 

Web Title: Maharashtra speaker of the assembly sent notice to 40 MLAs of Shinde faction and 14 MLAs of Uddhav camp in disqualification case

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