औरंगाबाद (महाराष्ट्र), नौ नवंबर कोविड-19 टीके की एक भी खुराक नहीं लेने वाले किसी भी व्यक्ति को औरंगाबाद जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि जिला कलेक्टर सुनील चव्हाण ने इस संबंध में आदेश पारित किया है जो मंगलवार से प्रभावी हुआ।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में टीकाकरण के आंकड़े कम होने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
आदेश के अनुसार, ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों में प्रवेश के इच्छुक लोगों के लिए टीके की कम से कम एक खुराक लगा होना अनिवार्य है।
आदेश के अनुसार, टिकट लेकर जिन स्थलों और संग्रहालयों में प्रवेश की अनुमति है उनमें बीबी का मकबरा, औरंगाबाद, अजंता, एलोरा और पिटालकोरा गुफाएं शामिल हैं और इनमें प्रवेश के लिए व्यक्ति को टीके की कम से कम एक खुराक लगा होना अनिवार्य है।
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