महाराष्ट्र सरकार 2019 के तय फॉर्मूले के अनुसार बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देगी
By भाषा | Updated: August 27, 2021 19:41 IST2021-08-27T19:41:08+5:302021-08-27T19:41:08+5:30

महाराष्ट्र सरकार 2019 के तय फॉर्मूले के अनुसार बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देगी
केंद्र सरकार द्वारा अपने मानदंडों को बदलने से इनकार करने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को 2019 के संशोधित फॉर्मूले के अनुसार उच्च दर पर मुआवजा देगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के मुताबिक, '' राज्य ने केंद्र सरकार से अपने 2015 के मानदंडों के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। हालांकि, केंद्र सरकार सहमत नहीं थी इसलिए राज्य ने बाढ़ राहत के लिए 2019 के मानदंडों को लागू करने और (अपनी ओर से) उच्च मुआवजा देने का फैसला किया है।'' इसके मुताबिक, इस साल जुलाई में बाढ़ के कारण 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ और फसलें नष्ट हो गईं। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2019 में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की राशि में वृद्धि की थी।
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