महाराष्ट्र सरकार ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की

By भाषा | Published: November 27, 2021 08:58 PM2021-11-27T20:58:45+5:302021-11-27T20:58:45+5:30

maharashtra government announces imposition of fine on violators of covid rules | महाराष्ट्र सरकार ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की

महाराष्ट्र सरकार ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की

मुंबई, 27 नवंबर कोरोना वायरस के नए स्वरूप 'ओमीक्रोन' के कारण दुनियाभर में व्याप्त चिंता के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की।

राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों के संबंध में 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि सरकार मुंबई नगर निकाय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इस पर काम कर रही है।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जबकि राज्य में आने वाले घरेलू यात्रियों का या तो टीकाकरण किया जाएगा या उन्हें संक्रमित न होने की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी होगी।

मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने आज कहा कि दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों को पृथक कर उनके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका में वायरस के नए स्वरूप से लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं।

सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सीएबी का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे संगठन के परिसर में सीएबी का उल्लंघन करता है, जहां यह लागू है तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई संगठन स्वयं सीएबी का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे 50,000 रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर महामारी के दौरान उसे बंद कर दिया जाएगा।

निजी टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा, जबकि परिवहन एजेंसी के मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा।

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Web Title: maharashtra government announces imposition of fine on violators of covid rules

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