महाराष्ट्र सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को आयु प्रमाण दिखाने पर शॉपिंग मॉल जाने की अनुमति दी

By भाषा | Updated: August 16, 2021 22:43 IST2021-08-16T22:43:56+5:302021-08-16T22:43:56+5:30

Maharashtra government allows people below 18 years of age to visit shopping malls on production of proof of age | महाराष्ट्र सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को आयु प्रमाण दिखाने पर शॉपिंग मॉल जाने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को आयु प्रमाण दिखाने पर शॉपिंग मॉल जाने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को 18 वर्ष से कम उम्र के उन लोगों को वैध आयु प्रमाण दिखाने के बाद शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति देने का फैसला किया जिन्हें कोविड-19 का टीका नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार पहले ही पूर्ण रूप से टीकाकरण वाले लोगों को शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति दे दी है। शॉपिंग मॉल सभी दिनों में रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के दिशानिर्देशों के तहत सोमवार को जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) में कहा गया है कि क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें आयकर विभाग द्वारा जारी आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे अपने आयु प्रमाण के दस्तावेज, वैध स्कूल या कॉलेज पहचान पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मॉल के प्रवेश बिंदु पर दिखाने होंगे। जीओ में कहा गया है कि सभी शॉपिंग मॉल को सभी दिनों में रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति है, बशर्ते मॉल में आने वाले ग्राहकों/नागरिकों और प्रबंधकों और हाउसकीपिंग स्टॉफ सहित सभी कर्मचारियों के पास कोविड-19 टीके की दो खुराक प्राप्त करने का अंतिम टीकाकरण प्रमाण पत्र हो। इसमें कहा गया है कि सभी ग्राहकों को मॉल के प्रवेश बिंदु पर फोटो पहचान प्रमाण के साथ अपना अंतिम टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

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Web Title: Maharashtra government allows people below 18 years of age to visit shopping malls on production of proof of age

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