मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 प्रबंधन पर मामला बंद किया

By भाषा | Updated: June 22, 2021 20:18 IST2021-06-22T20:18:09+5:302021-06-22T20:18:09+5:30

Madras High Court closes case on Kovid-19 management | मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 प्रबंधन पर मामला बंद किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 प्रबंधन पर मामला बंद किया

चेन्नई, 22 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और तमिलनाडु सरकार को देश से बाहर यात्रा पर जाने वालों खासकर विद्यार्थियों का टीकाकरण शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। ऐसे लोगों को टीके की अब दूसरी खुराक लगनी है।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ का यह निर्देश एक ऐसे मामले पर आया जिसकी अदालत राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। हालांकि, पीठ ने निर्देश देने के बाद अर्जी पर सुनवाई बंद कर दी।

अदालत ने राज्य में दवाओं, बिस्तरों की कमी एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल में यह मामला अपने हाथों में लिया था। मंगलवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तब पीठ ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और केंद्र एवं राज्य सरकार दूसरी लहर की तुलना में अन्य किसी लहर से निपटने के लिए अधिक तैयार जान पड़ती है।

अदालत ने हालांकि यह कहा कि दूसरी लहर से निपटने के लिए आपात आधार पर विकसित की गयी सुविधाएं तत्काल नहीं हटायी जाएं ताकि चार से छह महीने में यदि तृतीय लहर आती है तो उससे इन सुविधाओं के सहयोग से निपटा जा सके।

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Web Title: Madras High Court closes case on Kovid-19 management

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