मध्य प्रदेश: हत्या के मामले में सात दोषियों को उम्रकैद
By भाषा | Published: July 30, 2021 09:44 PM2021-07-30T21:44:20+5:302021-07-30T21:44:20+5:30
शाजापुर (मप्र), 30 जुलाई मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले की एक अदालत ने 30 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक संजय मोरे ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने अपने फैसले में रफीक खान (30) की हत्या के मामले में सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने इन पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मोरे ने बताया कि जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें रईस शाह (35), सईद शाह (32), शाहिर शाह (30), निसार शाह (65), अनीस शाह (40), आरिफ खान (42) एवं मोहम्मद फारूख खान (62) शामिल हैं। ये सभी ग्राम सालिया के निवासी हैं।
उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जमीन विवाद को लेकर एक अक्टूबर 2015 को रफीक खान की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
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