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मध्य प्रदेशः पटाकों को लेकर प्रशासन और गृहमंत्री आमने-सामने, कलेक्टर ने कहा- दो घंटे चलाएं, नरोत्तम मिश्रा बोले- कोई रोक नहीं

By शिवअनुराग पटैरया | Updated: November 13, 2020 21:16 IST

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धूम धाम से दीपावली का पर्व मनाएं. खूब फटाके चलाएं. जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में दीपावली, गुरु पर्व, नववर्ष इत्यादि त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

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ठळक मुद्देपर्यावरण के मद्देनजर दीपावली के पर्व पर सिर्फ दो घंटे ही रात्रि 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ जा सकेंगे.ग्रीन पटाखों के फोड़ने की अनुमति रहेगी एवं अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.नववर्ष की संध्या पर केवल 35 मिनट के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी.

भोपालः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पटाखे को चलाने को लेकर तकरार हो गई है. भोपाल के जिला कलेक्टर का आदेश है कि पर्यावरण के मद्देनजर दीपावली के पर्व पर सिर्फ दो घंटे ही रात्रि 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ जा सकेंगे.

वही राज्य के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धूम धाम से दीपावली का पर्व मनाएं. खूब फटाके चलाएं. जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में दीपावली, गुरु पर्व, नववर्ष इत्यादि त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

आदेश के अनुसार वायु प्रदूषण खराब होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के पालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाए रखने के लिए भोपाल नगर पालिका निगम के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत केवल ग्रीन पटाखों के फोड़ने की अनुमति रहेगी एवं अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.

कलेक्टर भोपाल के आदेश के अनुसार ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए दीपावली एवं गुरु पर्व त्योहारों के दिन दो घंटे रात्रि - 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व के दिन प्रात: छह से आठ बजे तक एवं क्रिसमस और नववर्ष की संध्या पर केवल 35 मिनट के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी.

आदेश के अनुसार तय समय के पहले और बाद में पटाखे चलाये जाने की शिकायत संबंधित थाना प्रभारी से कराई जा सकती है. शिकायत के आधार पर पटाखे जप्त किए जाएंगे. इसके साथ ही इलाके एसडीएम को भी मामले की शियकत कराई जा सकती है.

कलेक्टर भोपाल के इस आदेश को पलटते हुए गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि राजधानी में लोग खूब धाम से दीपावली का पर्व मनाएं, खूब फटाके चलाएं. डा. मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि कोई समय समय सीमा नहीं है. हमारा त्योहार है उमंग और उत्साह के साथ मनाएं, बस कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें.

टॅग्स :मध्य प्रदेशभोपालशिवराज सिंह चौहानकांग्रेसभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)दिवाली
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