ओडिशा के मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय को यूजीसी की मान्यता मिली
By भाषा | Published: October 13, 2021 08:46 PM2021-10-13T20:46:44+5:302021-10-13T20:46:44+5:30
नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय कटक को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया गया है जिससे इसे केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी ।
प्रधान ने ट्वीट किया, ‘‘ प्रसन्नता के साथ सूचित कर रहा हूं कि मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय कटक को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया गया है । विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (बी) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त हो सकेगी । ’’
उन्होंने कहा, ‘‘ आठ दशक पुराने संस्थान का नाम उत्कल गौरव मधुसूदन के नाम पर रखा गया है और यह क्षेत्र के श्रेष्ठ विधि कालेजों में शामिल है। ’’
शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर उच्च शिक्षा में बदलाव लाने को प्रतिबद्ध है।
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे पात्र कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के योग्य घोषित होते हैं और अधिनियम की धारा 2 एफ के तहत सूची में शामिल होते है।
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