कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को सजा का ऐलान किया है। अदालत ने मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषी करारे जाने के बाद कोड़ा ने फैमिली और हेल्थ का हवाला देकर सजा में नरमी बरते जाने की मांग की थी। कोर्ट ने 13 दिसंबर को इस मामले में मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक षडयंत्र और धारा 120 बी के तहत दोषी माना है। इसके साथ ही उन्हें दो माह की बेल भी मिल गई है।
कोयला घोटाले का यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है।