लव जिहाद : मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दी

By भाषा | Updated: December 29, 2020 15:08 IST2020-12-29T15:08:22+5:302020-12-29T15:08:22+5:30

Love Jihad: Madhya Pradesh Cabinet approves 'Religious Freedom Ordinance-2020' | लव जिहाद : मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दी

लव जिहाद : मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दी

भोपाल, 29 दिसंबर मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ मंगलवार को ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दे दी।

इस अध्यादेश के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मध्यप्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को मंगलवार को अध्यादेश के रूप में मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस अध्यादेश को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है और उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा।’’

मिश्रा ने बताया, ‘‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 सहित कई अन्य अध्यादेशों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।’’

उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के चलते 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के स्थगित हो जाने से सदन में पेश नहीं किया जा सका।

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Web Title: Love Jihad: Madhya Pradesh Cabinet approves 'Religious Freedom Ordinance-2020'

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