Lockdown: प्रवासी मजदूरों को शर्तों के साथ मिलेगी राज्य के भीतर आने-जाने की अनुमति

By भाषा | Published: April 20, 2020 05:46 AM2020-04-20T05:46:51+5:302020-04-20T05:47:00+5:30

गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कहा कि कि बंद के दौरान कामगारों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नहीं होगी।

Lockdown: migrant laborers will be allowed to move inside the state with conditions | Lockdown: प्रवासी मजदूरों को शर्तों के साथ मिलेगी राज्य के भीतर आने-जाने की अनुमति

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsकेंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों को आंशिक तौर पर शुरू करने को लेकर रविवार को दिशानिर्देश जारी किये। इसके अनुसार प्रवासी मजदूर लॉकडाउन (बंद) की अवधि के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकेंगे। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों को आंशिक तौर पर शुरू करने को लेकर रविवार को दिशानिर्देश जारी किये। इसके अनुसार प्रवासी मजदूर लॉकडाउन (बंद) की अवधि के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकेंगे। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कहा कि कि बंद के दौरान कामगारों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नहीं होगी। देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये बंद लागू है। पहले 21 दिनों का शुरुआती बंद 14 अप्रैल को समाप्त हो गया, लेकिन अब बंद की अवधि बढ़ाकर तीन मई कर दी गयी है।

भल्ला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कोरोना वायरस फैलने के कारण कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार अपने संबंधित कार्य स्थल से निकल गये और फिलहाल विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित राहत कैंपों में रह रहे हैं। यह आदेश ऐसे समय आया है जब मुंबई, सूरत और दिल्ली जैसे शहरों में फंसे रह गये प्रवासी मजदूर बंद के बावजूद अपने गृह प्रदेश जाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं।

आदेश के अनुसार चूंकि संक्रमण क्षेत्र के बाहर वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अतिरिक्त गतिविधियों शुरू करने की अनुमति दी गयी है, ऐसे में ये कामगार औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, कृषि और मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर उनकी आवाजाही के लिये कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। जो प्रवासी मजदूर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनका पंजीकरण संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को करना होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिये उनके कौशल की जानकारी भी लेनी होगी।

इसमें कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों का जो समूह राज्य के भीतर अपने कार्य स्थलों पर लौटना चाहता है, जहां वे अभी हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए और जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, उन्हें संबंधित कार्य स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। आदेश में साफ कहा गया है कि मजदूरों को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी जहां वे फिलहाल रूके हुए हैं।

बस यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा के लिये इस्तेमाल होने वाली बसों की अच्छी तरीके से साफ-सफाई की जाएगी। दिशानिर्देश के अनुसार यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन को मजदूरों के लिये खाना और पानी आदि की व्यवस्था करनी होगी।

Web Title: Lockdown: migrant laborers will be allowed to move inside the state with conditions

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