महाराष्ट्र में लॉकडाउनः डांस बार पर छापेमारी, 11 महिलाओं को बचाया, 15 ग्राहक और डांस बार के चार कर्मचारी अरेस्ट
By भाषा | Published: October 10, 2020 08:45 PM2020-10-10T20:45:31+5:302020-10-10T20:47:35+5:30
जोन के पुलिस उपायुक्त के विशेष दस्ते ने यह छापेमारी की। पुलिस ने यह जानकारी दी। जोन-11 के पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने कहा कि छापेमारी के दौरान 11 महिलाओं को बचाया गया जबकि 15 ग्राहकों और डांस बार के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।
मुंबईः मुंबई के गोरेगांव में , कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बावजूद संचालित किए जा रहे एक डांस बार पर शनिवार को पुलिस ने छापेमारी की।
जोन के पुलिस उपायुक्त के विशेष दस्ते ने यह छापेमारी की। पुलिस ने यह जानकारी दी। जोन-11 के पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने कहा कि छापेमारी के दौरान 11 महिलाओं को बचाया गया जबकि 15 ग्राहकों और डांस बार के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि बार बिना अनुमति के चलाया जा रहा था और हमारी जांच में सामने आया कि '' विशेष ग्राहकों'' के लिए यह संचालन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बंगुर नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
महाराष्ट्र: स्पा से दो महिलाओं को बचाया गया, मालिक और प्रबंधक पर मामला दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा रोड कस्बे के एक स्पा से दो महिलाओं को बचाया गया है, वहीं स्पा का इस्तेमाल कथित रूप से देह-व्यापार में करने के मामले में उसके मालिक और प्रबंधक पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
मीरा-भयंदर वसई-विरार पुलिस के पीआरओ तुकाराम तटकर ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर रिलैक्स स्पा पर छापा मारा और वहां से दो महिलाओं को बचाया। उन्होंने बताया कि काशीमीरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
होटल खुलेंगे, राज्य के अंदर ट्रेनें चलेंगी
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन को बुधवार को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया लेकिन कहा है कि पांच अक्टूबर से होटल, रेस्तरां एवं बारों को सीमित क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी।
नए निर्देश-निर्देशों के मुताबिक, राज्य से बन कर राज्य के ही भीतर चलने वाली सभी ट्रेने तत्काल प्रभाव से चलेंगी और कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। होटल,भोजनालय, रेस्तरां एवं बार राज्य में पांच अक्टूबर से खुल सकेंगे लेकिन वे एक वक्त में अपनी क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा ग्राहकों नहीं बैठा सकते हैं या स्थानीय अधिकारी जितनी लोगों की सीमा को निर्धारित करेंगे, उतने ग्राहकों को अपने यहां आने की अनुमति देंगे।
सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन प्रतिष्ठानों के संचालन के दौरान एहतियात बरतने को लेकर पर्यटन विभाग अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में गैर जरूरी सामानों का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक एवं विनिर्माण इकाइयों को भी खुलने की इजाजत होगी। रेलवे एमएमआर में स्थानीय ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा। पुणे क्षेत्र में स्थानीय ट्रेनें एमएमआर में अपनाए गए प्रोटोकॉल एवं प्रक्रिया के साथ चलेंगी। डब्बावालों को एमएमआर में स्थानीय ट्रेनों में सफर की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर से क्यूआर कोड लेना होगा।
राज्य के अंदर या राज्य के बाहर ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक और समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मॉल में थिएटर, बाजार, सभागार आदि बंद रहेंगे। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक रहेगी।