भाजपा विधायक के खिलाफ खबर छापने से स्थानीय अदालत ने मीडिया संस्थानों को रोका

By भाषा | Updated: July 28, 2021 23:45 IST2021-07-28T23:45:02+5:302021-07-28T23:45:02+5:30

Local court stopped media organizations from publishing news against BJP MLA | भाजपा विधायक के खिलाफ खबर छापने से स्थानीय अदालत ने मीडिया संस्थानों को रोका

भाजपा विधायक के खिलाफ खबर छापने से स्थानीय अदालत ने मीडिया संस्थानों को रोका

बेंगलुरु, 28 जुलाई एक स्थानीय अदालत ने यहां कुछ मीडिया संस्थानों को कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सरकारी कोटे के तहत अस्पताल में बिस्तरों को भरा दिखाने से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में भाजपा विधायक सतीश रेड्डी के खिलाफ कुछ भी खबर प्रसारित या प्रकाशित करने से रोक दिया है।

यह आदेश विधायक द्वारा जारी 20 करोड़ रुपये के मानहानि की याचिका पर दिया गया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ इस मामले में किसी भी खबर के प्रकाशन या प्रसारण पर स्थायी रोक की मांग की है।

शहर की दीवानी एवं सत्र अदालत की अतिरिक्त न्यायाधीश वीना एम नाइकर ने सोमवार के अपने आदेश में एक सोशल मीडिया कंपनी समेत 10 मीडिया घरानों को “इंटरनेट, टीवी या किसी अन्य मीडिया माध्यम से लेखों, खबरों, वीडियो आदि के प्रकाशन, प्रदर्शन अथवा प्रसारण अथवा वितरण से रोक दिया।”

विधायक ने याचिका में यह अनुरोध भी किया था कि प्रतिवादियों को इंटरनेट पर पहले से मौजूद प्रकाशित खबरों और लेखों को हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दिया जाए।

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Web Title: Local court stopped media organizations from publishing news against BJP MLA

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