विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को उम्रकैद

By भाषा | Published: February 27, 2021 10:46 AM2021-02-27T10:46:48+5:302021-02-27T10:46:48+5:30

Life imprisonment to husband, mother-in-law and father-in-law in marriage murder case | विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को उम्रकैद

विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को उम्रकैद

चित्रकूट (उप्र), 27 फरवरी चित्रकूट जिले की एक अदालत ने विवाहिता की आग लगाकर हत्या करने के जुर्म में उसके पति, सास और ससुर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन अधिकारी गोपालदास ने शनिवार को बताया कि बांदा जिले के जमालपुर गांव के बाबू रैदास ने कर्वी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि जोगिया पुरवा (रसिन गांव) में 18 जुलाई 2016 को उसकी बेटी सुशीला की उसके पति राममिलन उर्फ ओमप्रकाश, सास और ससुर ने आग लगाकर हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत (त्वरित) के न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद महिला के पति राममिलन उर्फ ओमप्रकाश, सास और ससुर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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Web Title: Life imprisonment to husband, mother-in-law and father-in-law in marriage murder case

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