युवक की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास
By भाषा | Updated: September 17, 2021 18:17 IST2021-09-17T18:17:08+5:302021-09-17T18:17:08+5:30

युवक की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास
जींद, 17 सितम्बर हरियाणा के जींद जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने जिले के ऐचरा खुर्द गांव में एक युवक की हत्या के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उनके अनुसार ऐचरा खुर्द निवासी ईश्वर ने नौ जनवरी 2013 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बडे़ भाई विक्रम का लगभग तीन महीने पहले गांव के ही कृष्ण, चांदराम, सोना तथा रोशनलाल के साथ ताश खेलते समय झगड़ा हो गया था। शिकायत में कहा गया था कि इस दौरान ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कर दिया ।
ईश्वर के आरोप के अनुसार बाद में जब उसका भाई विक्रम घर से निकलकर गांव में बन रही मजिस्द की ओर जा रहा था, तभी उसकी गोली मार मारकर हत्या कर दी गयी थी।
सदर थाना सफीदों पुलिस ने ईश्वर की शिकायत पर उसी गांव के रहने वाले कृष्ण, चांदराम, संदीप उर्फ सोना और रोशनलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
उन्होंने बताया कि तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था और शुक्रवार को जिला एवं सत्र अदालत ने संदीप उर्फ सोना को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
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