वकील ने UIDAI के दावे को किया खारिज, कहा-आधार के बिना खाता नहीं खोल सका

By भाषा | Updated: April 18, 2018 23:45 IST2018-04-18T23:45:16+5:302018-04-18T23:45:16+5:30

अधिवक्ता ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( यूआईडीएआई ) के इस बयान को चुनौती दी कि हर लेनदेन के लिए आधार की जरूरत नहीं है।

lawyer object on claim of UIDAI says cannot able to open account without aadhar number | वकील ने UIDAI के दावे को किया खारिज, कहा-आधार के बिना खाता नहीं खोल सका

वकील ने UIDAI के दावे को किया खारिज, कहा-आधार के बिना खाता नहीं खोल सका

नई दिल्ली, 18 अप्रैल: एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें आधार नंबर के बिना सावधि जमा खाता खोलने की अनुमति नहीं दी गई। अधिवक्ता ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( यूआईडीएआई ) के इस बयान को चुनौती दी कि हर लेनदेन के लिए आधार की जरूरत नहीं है। 

आधार का विरोध करने वाले उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत्त ) के एस पुत्तस्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने यूआईडीएआई की ओर से पेश अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की इस दलील को खारिज किया कि सभी लेनदेन के लिए आधार संख्या की जरूरत नहीं है। 

दीवान ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ से कहा , 'मेरे पास आधार नहीं है। मैं सावधि जमा खाता खुलवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में यूको बैंक शाखा गया। मैंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का जिक्र किया। फिर भी उन्होंने खाता खोलने से इंकार किया और आधार देने को कहा।'

Web Title: lawyer object on claim of UIDAI says cannot able to open account without aadhar number

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे