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कोविड-19 : तमिलनाडु में 10 से 24 मई तक ‘पूर्ण लॉकडाउन’

By भाषा | Updated: May 8, 2021 11:46 IST

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चेन्नई, आठ मई तमिलनाडु में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्यभर में 10 मई से दो हफ्ते का ‘‘पूर्ण लॉकडाउन’’ लगाने की शनिवार को घोषणा की।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक बयान में कहा कि ‘‘अपरिहार्य कारणों’’ से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और चिकित्सा विशेषज्ञों के अलावा शुक्रवार को जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक से मिली जानकारियों के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा की गई सिफारिशों पर भी गौर किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘बीमारी को फैलने से रोकने के प्रयासों को तेज करते हुए पूर्ण लॉकडाउन 10 मई को सुबह चार बजे से 24 मई को सुबह चार बजे तक लागू रहेगा।’’

स्टालिन ने शनिवार और रविवार को दुकानों के खुलने के समय में मौजूदा पाबंदियों में ढील देने की घोषणा करते हुए उन्हें लोगों की मदद के लिए रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दी क्योंकि 10 मई से सख्त पाबंदियां लागू होंगी।

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कोरपोरेशन (टीएएसएमएसी) द्वारा संचालित शराब की सरकारी दुकानों, सभी बार, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिनेमा थिएटर, क्लब और मनोरंजन पार्क तथा चिड़ियाघर इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे।

पर्वतीय स्थल ऊटी और कोडईकनाल में समुद्री तट और पर्यटक स्थल बंद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, दमकल और बचाव सेवा तथा आपदा प्रबंधन, से जुड़ा कामकाज संभालने वाले विभागों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय बंद रहेंगे।

सभी निजी कार्यालय और कंपनियां तथा आईटी और आईटीईएस कंपनियां बंद रहेंगी और कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं।

धार्मिक स्थलों, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी जबकि शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

अंतर और अंत:जिला सरकारी और निजी बस सेवाएं निलंबित रहेंगी जबकि किराये पर चलने वाली टैक्सियां तथा ऑटो रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी, अंतिम संस्कार, साक्षात्कार या परीक्षा जैसे आवश्यक काम के लिए यात्रा करने वाले लोगों को सबूत दिखाना होगा।

सब्जियां, राशन, मछली और मांसाहारी उत्पाद बेचने वाली दुकानें 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी।

होटलों और चाय की दुकानों में लोग नहीं बैठ सकेंगे। होटल खाना पैक करके दे सकते हैं और चाय की दुकानों को दोपहर तक बंद करना होगा।

स्टालिन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिन्हें काम करने की अनुमति दी गई है उनमें मीडिया, कुरियर कंपनियां, अस्पताल और संबंधित सेवाओं, पेट्रोल पम्प, डेटा सेंटर और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य द्वारा संचालित अम्मा कैंटीन खुली रहेगी, पटरियों पर सब्जियां और फूल बेचने वाले विक्रेता दोपहर 12 बजे तक काम कर सकते हैं और उचित मूल्य की दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।

स्टालिन ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने और महामारी को रोकने के लिए सरकार की गतिविधियों में सहयोग देने का अनुरोध किया।

तमिलनाडु में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 26,465 नए मामले आए और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 197 लोगों की मौत हुई। इसके साथ राज्य में संक्रमण के मामले 13.23 लाख हो चुके हैं और मृतकों की संख्या 15,171 पर पहुंच गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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