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केरल 'लव जिहाद' पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हादिया की शादी की वैधता पर कोई सवाल नहीं!

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: January 23, 2018 17:35 IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया बालिग है और इसलिए NIA को उसकी शादी की वैधता की जांच का अधिकार नहीं है। हां, पति के आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच हो सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को कहा है कि हादिया की शादी की वैधता की जांच का अधिकार उसे नहीं है। जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि हादिया की शादी सिर्फ तभी टूट सकती है जब वो चाहे। वो बालिग है और उसकी शादी पूरी तरह से वैध है। इस पर ना तो पक्षकार सवाल उठा सकते हैं और ना ही कोर्ट या कोई जांच एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया के पति के आपराधिक पृष्ठभूमि या शादी की साजिश की जांच की जा सकती है। इस मामले की सुनवाई जीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच कर रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

केरल लव जेहाद मामले से जुड़ी खास बातेंः-

- सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि कथित लव-जेहाद मामले की पीड़िता हादिया उनके समझ पेश हुई थी और उसने अपनी मर्जी से शफी से निकाह की बात कबूली है।

- सुप्रीम कोर्ट केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी गौर करेगा जिसमें हादिया के निकाह को अमान्य करार दिया गया है। कोर्ट ने पिछले 27 नवंबर को हादिया को उसके माता-पिता की देख-रेख से मुक्त पढ़ने के लिए कॉलेज भेज दिया था।

- NIA की अब तक की जांच से सामने आया है कि शफीं जहां का मनसीद और सफवान से संपर्क मुनीर नाम के शख्स के जरिए हुआ था। मुनीर कोर्ट की ओर से हादिया के लिए नियुक्त अभिभावक सैनबा के संपर्क में था। NIA हादिया और शफीं जहां की शादी में संभावित लव जिहाद की जांच भी कर रही है।

- सुप्रीम कोर्ट की ओर से शफी जहां की उस अपील पर कुछ नहीं कहा गया है जो उसने हादिया से उसकी शादी को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी।

- हादिया के पिता अशोकन का कहना है कि हादिया का माइंडवाश किया गया है। उसे इराक और सीरिया में आईएस के कब्जे वाले क्षेत्रों में ले जाया गया है।

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