केरल उच्च न्यायालय ने नौ वर्षीय बच्ची को पिता के साथ सबरीमला जाने की अनुमति दी
By भाषा | Updated: August 17, 2021 12:24 IST2021-08-17T12:24:56+5:302021-08-17T12:24:56+5:30

केरल उच्च न्यायालय ने नौ वर्षीय बच्ची को पिता के साथ सबरीमला जाने की अनुमति दी
केरल उच्च न्यायालय ने नौ वर्षीय बच्ची को अपने पिता के साथ दर्शन के लिए सबरीमला जाने की मंगलवार को अनुमति दे दी। अदालत ने इस साल अप्रैल में पारित उसके इसी प्रकार के आदेश और राज्य सरकार के चार अगस्त के आदेश के मद्देनजर यह अनुमति दी। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि बच्चे टीकाकरण करा चुके लोगों के साथ सभी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अदालत ने नौ वर्षीय एक बच्ची की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसने 23 अगस्त को अपने पिता के साथ सबरीमला जाने की अनुमति मांगी थी। बच्ची का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि वह 10 साल की आयु से पहले सबरीमला जाना चाहती है, क्योंकि इसके बाद वह चार दशकों से अधिक समय तक मंदिर नहीं जा पाएगी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद कहा, ‘‘सोच-विचार करने के बाद हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को 23 अगस्त को अपने पिता के साथ सबरीमला जाने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है।
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