कठुआ गैंगरेप केस: नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: April 25, 2018 08:16 AM2018-04-25T08:16:10+5:302018-04-25T10:35:42+5:30

जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के बाद हत्या मामले में गिरफ्तार हुए नाबालिग को लेकर कठुआ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक बड़ा फैसला लिया।

Kathua gangrape-murder case: Minor accused denied bail | कठुआ गैंगरेप केस: नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

कठुआ गैंगरेप केस: नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली, 25 अप्रैल:  जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के बाद हत्या मामले में गिरफ्तार हुए नाबालिग को लेकर कठुआ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक बड़ा फैसला लिया। मासूम बच्ची से साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में अदालत ने नाबालिग आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। खबर के  मुताबिक नाबालिक की जमानत की याचिका दायर की गई ती। 

वहीं, इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि वो इस मामले में जल्द ही पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल करेगी। कोर्ट की ओर से कहा गया है ये एक हत्या भी है ऐसे में नाबालिक के ऊपर सारे केस चलेंगे। कोर्ट के मुताबिक किशोर न्याय अधिनियम की धारा 13 के तहत में माना जाना चाहिए। नाबालिग आरोपी के वकील ने अपराध शाखा द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद शीघ्र ही जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

कठुआ रेप केस पर बिग बी के बोल- घटना पर घिन आती है, इस बारे में बात करना भी डरावना 

सीबीआई ने ने कठुआ की अदालत में नौ अप्रैल को मामले के आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अगले दिन पुलिस ने एक अन्य आरोपी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे पहले नाबालिग बताया जा रहा था। जिस पर कोर्ट ने जमानत से मनाही कर दी है। 

जनवरी में कठुआ में आठ साल की बच्ची से गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बलात्कार और हत्या मामले को लेकर अप्रैल में चार्जशीट दाखिल किया गया। इस चार्जशीट में सांझी राम, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा, प्रवेश कुमार (मन्नू), सांझी राम के भतीजे, विशाल जंगोत्रा और एक नाबालिग को अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तों में एक मंदिर का पुजारी और चार पुलिसवाले भी शामिल हैं। 

12 साल तक की नाबालिगों के रेप के लिए होगी फाँसी, मोदी सरकार ने SC से कहा- POCSO एक्ट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू

चार्जशीट के मुताबिक बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मारने के बाद भी आरोपियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मासूम मर जाए, उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए और बाद में जांच के दौरान सांजीराम ने पुलिसकर्मियों को मामला दबाने के लिए 1.5 लाख रुपये की रिश्वत भी दी।

English summary :
The Chief Judicial Magistrate of Kathua took a major decision regarding the minor arrested in a rape and murder case of a 8-year-old girl in Jammu.


Web Title: Kathua gangrape-murder case: Minor accused denied bail

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे