लाइव न्यूज़ :

कर्नाटक: मेंगलुरु में बुर्के के समर्थन में सैकड़ों लड़कियों ने किया प्रदर्शन, लगाया "बुर्का हमारा अधिकार है" का नारा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: July 17, 2022 17:17 IST

कर्नाटक के मेंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित प्रदर्शन में बुर्का पहने सैकड़ों लड़कियों ने "इंकलाब जिंदाबाद" और "बुर्का हमारा अधिकार है" के नारे भी लगाए।

Open in App
ठळक मुद्देकर्नाटक के मेंगलुरु में बुर्का पहने सैकड़ों लड़कियों ने "हिजाब हमारा अधिकार है" का नारा बुलंद कियासरकार बुर्के पर पाबंदियों लगाकर मुस्लिम छात्राओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैकर्नाटक हाईकोर्ट शैक्षिक संस्थाओं में बुर्के पहनने की मांग वाली याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है

बेंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु में शैक्षिक संस्थाओं में लगे बुर्के के प्रतिबंध के खिलाफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) की अगुवाई में सैकड़ों लड़कियों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लड़कियों ने "इंकलाब जिंदाबाद" और "बुर्का हमारा अधिकार है" के नारे भी लगाए।

सीएफआई की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में लड़कियों ने एक नाटक के जरिये भाजपा विधायक रधुपति भट के उस टिप्पणी का विरोध भी किया, जिसमें उन्होंने बुर्के का विरोध किया था।

समाचार वेबसाइट 'द न्यूज मिनट' के अनुसार इस आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए मंगलुरु के कमिश्नर एन शशि कुमार ने कहा कि लड़कियों का विरोध-प्रदर्शन शांत रहा। हालांकि जिला प्रशासन ने सीएफआई को शहर में ज्योति सर्कल से टाउन हॉल रैली की आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

सीएफआई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन की मेंबर फातिमा उस्मान ने कहा कि सरकार बुर्के पर पाबंदियों लगाकर मुस्लिम छात्राओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "हम टीपू सुल्तान की संतान हैं और सरकार के इस तरह के फैसले से डरने वाले नहीं हैं, हम डॉक्टर बीआर अंबेडकर को फॉलो करते हैं।"

मालूम हो कि कर्नाटक में बुर्के को लेकर विवाद तब शुरू हुआ था जब उडुपी विमेंस प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छह छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से कॉलेज कैंपस में बुर्का पहनने की मांग की थी, जिसे कॉलेज ने ठुकरा दिया था।

इसके बाद यह मामला बीते मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट गया था, जहां स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कॉले कैंपस में बुर्का पहनने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

कर्नाटक हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि बुर्का पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। इसलिए इसे किसी कॉलेज या शिक्षण संस्थान पर नहीं थोपा जा सकता है। ये पूरी तरह से कॉलेज के अधिकार क्षेत्र का विषय है और इस मामले में फैसले लेने के लिए शिक्षम संस्थान पूरी तरह से मुक्त हैं।

उसके बाद यह मामला सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा, जहां कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए सूचिबद्ध किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की दलीलों को सुन चुकी है।

टॅग्स :कर्नाटक हिजाब विवादबेंगलुरुसुप्रीम कोर्टKarnataka High Court
Open in App

संबंधित खबरें

भारतअल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केस से अलग हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन, आखिर कारण

क्राइम अलर्टमालदा में 7 न्यायिक अधिकारी को बनाया बंधक?, बागडोगरा हवाई अड्डे से मुख्य आरोपी अधिवक्ता मोफक्करुल इस्लाम अरेस्ट, अब तक 35 अरेस्ट, वीडियो

क्राइम अलर्टप्रोफेसर राजू से चक्कर और नंबर भी खूब दे रहे तुम्हे?, सहपाठियों ने अफवाहें फैलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, 22 वर्षीय मेडिकल छात्रा निकिता ने दी जान?, सुसाइड नोट मिला

भारत7 न्यायिक अधिकारी और 9 घंटे तक बंधक?, मतदाता सूची से नाम हटाने पर बवाल, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा-रात 2 बजे से निगरानी कर रहा?

क्राइम अलर्ट'मैं कसूरवार हूं', बच्चे की मौत का गम नहीं सह पाई मां, टेक-सिटी बेंगलुरु में महिला इंजीनियर ने की खुदखुशी

भारत अधिक खबरें

भारत'Three Allegations, Zero Truth': आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा की भूमिका से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का जवाब

भारतMadhya Pradesh: अनूपपुर ज़िले में चार-मंज़िला होटल गिरने से मलबे में कई लोगों के फँसे होने की आशंका, एक की मौत

भारततमिलनाडु चुनावों के लिए BJP का टिकट न मिलने के बाद अन्नामलाई ने दिया अपना स्पष्टीकरण

भारतलखनऊ सहित यूपी के 17 शहरों में कूड़े का अंबार?, मतदान करने असम गए हजारों सफाईकर्मी, 12 अप्रैल को लौंटेगे?

भारतबारामती विधानसभा सीटः सुनेत्रा पवार के खिलाफ प्रत्याशी ना उतारें?, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा- निर्विरोध जिताएं, सभी दलों से की अपील