कर्नाटक हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया, हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ आज 2.30 बजे करेगी सुनवाई

By विशाल कुमार | Published: February 10, 2022 11:13 AM2022-02-10T11:13:17+5:302022-02-10T11:18:45+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले पर सुनवाई करने वाला है। उसने पूछा कि वह ऐसी स्थिति में क्यों हस्तक्षेप करे। उसने सुनवाई के लिए कोई तारीख देने से इनकार कर दिया।

karnataka hijab row supreme court denied urgent hearing high court | कर्नाटक हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया, हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ आज 2.30 बजे करेगी सुनवाई

कर्नाटक हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया, हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ आज 2.30 बजे करेगी सुनवाई

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले पर सुनवाई करने वाला है।हाईकोर्ट ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की।सरकार ने राज्य के सभी हाईस्कूलों और कॉलेजों में तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया था।

नई दिल्ली:कर्नाटक के कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में दायर एक याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सुचिबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका में हिजाब विवाद से जुड़े मामलों से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले पर सुनवाई करने वाला है। उसने पूछा कि वह ऐसी स्थिति में क्यों हस्तक्षेप करे। उसने सुनवाई के लिए कोई तारीख देने से इनकार कर दिया।

बता दें कि, कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ आज सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की, जिसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस केजे मोहिउद्दीन शामिल हैं।

इससे पहले, इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति दीक्षित की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया था। वहीं, राज्य कैबिनेट ने हिजाब विवाद पर कोई भी फैसला लेने से पहले उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करने का निर्णय किया है। 

राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है।

कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन तेज होने तथा कुछ जगहों पर इसके हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद सरकार ने राज्य के सभी हाईस्कूलों और कॉलेजों में तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया था।

इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने आरोप लगाया कि संघ परिवार गड़बड़ी पैदा कर रहा है। सरकार ने पूर्व में कहा था कि हिजाब विवाद को भड़काने वाले सीएफआई की भूमिका की जांच की जाएगी।

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