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कर्नाटक: पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के खिलाफ कोर्ट ने दिया आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 18, 2023 12:07 IST

कर्नाटक में एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी सहित 15 अन्य के खिलाफ अवैध खनन और निर्यात मामले के मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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ठळक मुद्देकर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी पर दर्ज होगा आपराधिक केस एमपी/एमएलए कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी के खिलाफ अवैध खनन के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दियाकेस में लगे आरोप के अनुसार अवैध खनन से लगभग 210 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है

बेंगलुरु:कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी एक नई परेशानी में फंस सकते हैं। जानकारी के अनुसार एमपी/एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है कि जनार्दन रेड्डी एवं अन्य के खिलाफ अवैध खनन और निर्यात के मामले में सरकार को क्षति पहुंचाने के मामले में आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

एमपी/एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज जे प्रीथ ने कहा कि रेड्डी एवं 15 अन्य के खिलाफ खनन और खनिज विकास विनियम अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।  अदालत ने यह आदेश अवैध खनन मामलों में राज्य सरकार द्वारा गठित लोकायुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर निजी शिकायत पर दिया है। बचाया जा रहा है कि लोकायुक्त अधिकारी की ओर से यह निजी शिकायत 10 अप्रैल 2023 को दर्ज कराई गई थी।

जज  जे प्रीथ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "मेरे समक्ष रखे गये साक्ष्य प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रही है। इसलिए सभी आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है।"

कोर्ट ने इस केस में जनार्दन रेड्डी के अलावा के उनके करीबी महफूज अली खान, पूर्व विधायक बी नागेंद्र और चार खनन कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इन कंपनियों में देवी एंटरप्राइजेज कंपनी, मधुश्री एंटरप्राइजेज, ईगल ट्रेडर्स एंड लॉजिस्टिक्स, ट्रेडेंट मिनरल्स एंड ट्रेडेंट माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।

कोर्ट ने लोकायुक्त अधिकारी की जिस शिकायत पर आदेश दिया है। उसमें आरोप लगाया गया कि जनवरी 2008 से अप्रैल 2011 के बीच जनार्दन रेड्डी सहित सभी आरोपियों ने झूठे चालान और दस्तावेज बनाकर सरकार का 13.43 लाख टन लौह अयस्क चोरी किया है। एसआईटी के अनुसार इससे राज्य सरकार को लगभग 210 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

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