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कर्नाटक: 'एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग MRP तय नहीं की जा सकती', राज्य उपभोक्ता आयोग ने खारिज की पेप्सिको की अपील

By विशाल कुमार | Updated: April 11, 2022 09:17 IST

कर्नाटक के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पेप्सिको की एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि समान मात्रा और समान गुणवत्ता के एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य तय नहीं किए जा सकते हैं।

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ठळक मुद्देपेप्सिको ने जिला आयोग के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।जिला आयोग ने समान मात्रा की चीजों के लिए एक एमआरपी प्रिंट करने का निर्देश दिया था।

बेंगलुरु: कर्नाटक के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पेप्सिको की एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि समान मात्रा और समान गुणवत्ता के एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय नहीं किए जा सकते हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

जिला आयोग ने पेय पदार्थ कंपनी को पानी की बोतल, पेप्सी कैन और निंबूज बोतल जैसे उत्पादों की समान मात्रा और गुणवत्ता के लिए समान एमआरपी तय करने और समान मात्रा की सभी चीजों के लिए केवल एक एमआरपी प्रिंट करने का निर्देश दिया था।

2011 में पांच छात्रों आदित्य बनवर, अभिमन्यु कंपानी, ऑब्रे लिंगदोह, लक्ष्मी नायर, और अश्विनी ओबुलेश द्वारा की गई शिकायत को अनुमति देते हुए, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद, फोरम ने अपने 01.04.2011 के आदेश में उन्हें 5,000 रुपये का मुआवजा और 2,000 रुपये का मुकदमा खर्च भी दिया था।

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