Karnataka Assembly Elections 2023: 8, 9, 10 और 13 मई को चार दिनों के लिए शराब बंद
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 7, 2023 05:27 PM2023-05-07T17:27:33+5:302023-05-07T17:30:02+5:30
कर्नाटक में आगामी 8, 9, 10 और 13 मई को चार दिनों के लिए पूरे सूबे में शराब की दुकानें बंद रहेगी।
बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि आगामी 8, 9, 10 और 13 मई को चार दिनों के लिए पूरे सूबे में शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसके साथ ही आदेश दिया गया है कि उन 48 घंटों की अवधि में जहां 10 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में पाबंदी लगी रहेगी, जो शराब की बिक्री करते हैं या शराब परोसते हैं। आयोग के आदेश में कहा गया है कि यह पाबंदी मतदान के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।
चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में इस बात की भी हिदायत दी है कि इस पाबंदी के दायरे में पुनर्मतदान की तारीखें भी शामिल होंगी, यदि कही पर उसकी संभवना तय है तो।
पूरे कर्नाटक में 10 मई को मतदान वाले दिन और 13 मई यानी जिस दिन चुनावी परिणाम घोषित होंगे, शराब बिक्री पर लगा प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडार, उसके उपयोग अथवा वितरण पर सख्त पाबंदी रहेगी और अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में लागू आदर्श आचार संहिता के आदेश के अनुसार चुनाव के दिन 10 मई को 48 घंटे पहले सीमावर्ति इलाकों में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के आउटलेट भी बंद रहेंगे। ये पाबंदी कर्नाटक सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी रहेगा। जिसके कारण नचिकुप्पम, थाली, ज्वालागिरी, कोट्टायूर, कर्नूर, सोक्कापुरम, बेरिगई, मुगलपल्ली, बगलूर, सेवागणपल्ली क्षेत्र की दुकाने आएंगी।
पाबंदी के तहत इन इलाकों में 8 मई को सुबह 6 बजे से 10 मई की आधी रात तक दुकाने बंद रहेगी। इसके अलावा होटल और रिसॉर्ट के बार भी बंद रहेंगे। मालूम हो कि चुनावों से पहले कर्नाटक में अब तक लगभग 74 करोड़ रुपये की शराब जब्त की गई है।