सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने झारखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अनिरुद्ध बोस के नाम की सिफारिश की
By भाषा | Published: July 20, 2018 08:56 PM2018-07-20T20:56:26+5:302018-07-20T20:59:17+5:30
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीश के कॉलेजियम ने 16 जुलाई को किये गये अपने फैसले को आज सार्वजनिक किया।
नयी दिल्ली , 20 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।
इससे कुछ दिन पहले सरकार ने न्यायमूर्ति बोस की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करने की कॉलेजियम की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीश के कॉलेजियम ने 16 जुलाई को किये गये अपने फैसले को आज सार्वजनिक किया।
कॉलेजियम ने कहा कि विधि मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति बोस की फाइल वापस करने के बाद उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय का प्रमुख बनाने की सिफारिश की गई।
पांच महीने तक फाइल को लंबित रखने के बाद सरकार ने कॉलेजियम से उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की उसकी सिफारिश पर फिर से विचार करने को कहा था।
इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि 2004 से न्यायाधीश बोस के पास मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कोई अनुभव नहीं है जिसके आधार पर वह इतने प्रमुख उच्च न्यायालय का यह पद संभाल सकें।
सरकार चाहती है कि कॉलेजियम 59 वर्षीय न्यायाधीश बोस की जगह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसी अन्य नाम पर विचार करे।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक साल से भी ज्यादा वक्त से कोई पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश नहीं है।
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