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IAS Pooja Singhal Bail: झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को मिली जमानत, 28 महीने बाद होंगी रिहा...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 7, 2024 19:24 IST

IAS Pooja Singhal Bail:  पूजा सिंघल को बिरसा मुंडा जेल से 28 महीने बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जो उनके चल रहे भ्रष्टाचार मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है।

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IASPooja Singhal Bail:  झारखंड की राजधानी रांची स्थित धन-शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत ने शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की झारखंड काडर की अधिकारी पूजा सिंघल को धन शोधन मामले में जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें दो-दो लाख रुपये के दो मुचलका भरने और पासपोर्ट जमा कराने की शर्त पर जमानत दी। सिंघल के वकील ने बताया कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर दो दिन तक सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया।

आईएएस अधिकारी से जुड़ी संपत्तियों पर धनशोधन मामले में छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वह 11 मई, 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं। 

यह मामला ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र की प्रमुख योजना, मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। ईडी ने राज्य के पूर्व खनन विभाग सचिव सिंघल पर धनशोधन का आरोप लगाया है। एजेंसी ने कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के दो मामलों में 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी भी जब्त की। उच्चतम न्यायालय ने 10 फरवरी, 2023 को दो महीने की अंतरिम जमानत दी ताकि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें। 

सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ईडी ने उनके और उनके व्यवसायी पति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य से परिसरों पर भी जांच के तहत छापेमारी की थी। सरकार ने गिरफ्तारी के बाद सिंघल को निलंबित कर दिया था। 

अदालत ने बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक को सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था, जबकि अधीक्षक ने अदालत के फैसले से पहले औपचारिक जवाब दिया था। इस प्रकार, यह नवीनतम घटना कानूनी बाधाओं के लंबे दौर के बाद पूजा सिंघल की राहत का संकेत देती है। 

झारखंड में भ्रष्टाचार के सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक में अदालत का फैसला एक नया मोड़ था। यह चल रही जांच के कारण अतिरिक्त कानूनी पैंतरेबाजी के लिए एक और तर्क भी है।

टॅग्स :Pooja SinghalझारखंडJharkhandRanchi
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