राहुल गांधी को एक और झटका, रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका, पेश होने का आदेश दिया
By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: May 3, 2023 18:25 IST2023-05-03T18:22:34+5:302023-05-03T18:25:00+5:30
साल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज किए गए। इसी मामले में राहुल गांधी को रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)
रांची: मोदी सरनेम मामले को लेकर पहले ही मुसीबतों में घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी सरनेम मामले' में को लेकर उनकी एक याचिका खारिज कर दी है। रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में कांग्रेस नेता ने रांची एमपी/एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी। बुधवार, 3 मई को याचिका पर सुनवाई हुई।
Jharkhand | MP/MLA court in Ranchi rejects Congress leader Rahul Gandhi's plea for exemption from personal appearance in 'Modi Surname case'. A defamation case was filed against him by a person named Pradeep Modi in Ranchi.
— ANI (@ANI) May 3, 2023
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इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लग चुका है। मोदी सरनेम मामले में ही मंगलवार, 2 मई को सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता को तरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और निचली अदालत से हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। गुजरात हाईकोर्ट अब गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था।
बता दें कि साल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल को दोषी मानते हुए धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। दालत ने फैसले पर अमल के लिए राहुल गांधी को कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। जिसके बाद उन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गयी।
कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि "सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है।" पूर्व बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। मानहानि केस में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पहले सेशन कोर्ट गए थे लेकिन वहां से राहत नहीं मिली तो गुजरात हाईकोर्ट में अपील की। फिलहाल राहुल को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है।