जम्मू कश्मीरः कठुआ सामूहिक दुष्कर्म हत्या मामले में नाबालिग के खिलाफ सोमवार से सुनवाई
By भाषा | Published: July 15, 2019 05:33 AM2019-07-15T05:33:05+5:302019-07-15T05:33:05+5:30
कठुआ में आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में एक नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड ने आरोप तय किए हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के परीक्षण और मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया है
जम्मू, 14 जुलाईः कठुआ में आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में एक नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड ने आरोप तय किए हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के परीक्षण और मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया है। अपराध शाखा को दिये गए एक आदेश के मुताबिक अधिकारियों को मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए अभियोजन के सबूत और गवाह लाने को कहा गया है।
आदेश से अभियोजन पक्ष को हैरानी हुई क्योंकि अपराध शाखा ने पिछले साल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि आरोपी नाबालिग नहीं है। मामले में अब तक कार्यवाही स्थगित चल रही थी । नोटिस के मुताबिक, किशोर न्याय बोर्ड, कठुआ ने आठ जुलाई को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए और सुनवाई की अगली तारीख 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की। इसमें कहा गया है, ‘‘अभियोजन के सबूतों के लिए तारीख तय की गयी है। मामले में नियुक्त लोक अभियोजक की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि अभियोजन के सबूतों/गवाहों का परीक्षण हो सके।’’
नाबालिग पर बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोप है । पिछले साल उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस मामले में मुकदमा पठानकोट सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था । पठानकोट सत्र अदालत ने इस साल 10 जून को सांझी राम, बर्खास्त विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया और प्रवेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी जबकि बर्खास्त पुलिसकर्मी आनंद दत्त, तिलक राज और सुरेंद्र वर्मा को पांच साल जेल की सजा सुनायी गयी थी।