जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किये, कक्षा 10, 12 के लिए स्कूल खोलने की अनुमति

By भाषा | Published: September 5, 2021 08:01 PM2021-09-05T20:01:30+5:302021-09-05T20:01:30+5:30

Jammu and Kashmir administration issued new Kovid-19 guidelines, permission to open schools for class 10, 12 | जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किये, कक्षा 10, 12 के लिए स्कूल खोलने की अनुमति

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किये, कक्षा 10, 12 के लिए स्कूल खोलने की अनुमति

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार को कुछ शर्तों के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी।यह निर्णय मुख्य सचिव ए के मेहता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। रात के कर्फ्यू सहित अधिकांश कोविड​​​​-19 नियंत्रण दिशानिर्देशों को बनाए रखने का भी निर्णय लिया गया।कोविड​​​​-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उपायों के तहत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 18 अप्रैल को अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था।कोविड​​​​-19 स्थिति की समीक्षा के बाद जारी एक आदेश में, राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) के अध्यक्ष मेहता ने कहा कि 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाओं के लिए मंजूरी इस शर्त पर होगी कि किसी भी दिन भौतिक मौजूदगी कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आदेश में कहा गया है, ‘‘स्कूल आने के इच्छुक सभी छात्रों के माता-पिता से सहमति प्राप्त करनी होगी। स्कूल परिसर को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाना चाहिए, स्कूल के गेट पर टीकाकरण के संबंध में उचित जांच की जानी चाहिए। यदि कोई छात्र या शिक्षक या अन्य स्कूल कर्मचारी में खांसी, सर्दी, या बुखार के लक्षण दिखता है, तो उन्हें स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल के प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक दूरी और कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।’’ उपायुक्त सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 10 वीं कक्षा के छात्रों के लिए भौतिक उपस्थिति में कक्षाओं की अनुमति दे सकते हैं। आदेश में कहा गया है, ‘‘12वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रदान की गई छूट को छोड़कर, स्कूल ऑन-साइट या इन-पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे।’’इसमें कहा गया है कि सिविल सेवा या इंजीनियरिंग या एनईईटी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटरों को पूरी तरह से टीकाकरण वाले कर्मचारियों और छात्रों के लिए सीमित भौतिक मौजूदगी में शिक्षण के साथ अनुमति दी जाएगी।आदेश में कहा गया है, ‘‘अन्य सभी कोचिंग सेंटर भौतिक मौजूदगी में पढाये जाने के लिए बंद रहेंगे।’’इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को सीमित भौतिक मौजूदगी में शिक्षण शुरू करने की अनुमति दी जाएगी जो कर्मचारियों और छात्रों के 100 प्रतिशत टीकाकरण और उपायुक्तों की विशिष्ट अनुमति के अधीन होगी।आदेश में कहा गया है, ‘‘ऐसी संस्थाएं जिला प्रशासन के परामर्श से विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित कर सकती हैं।’’आदेश में कहा गया है कि रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक सभी जिलों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जबकि सभी उपायुक्त उपलब्ध आरटी-पीसीआर और आरएटी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करके जांच तेज करेंगे।

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Web Title: Jammu and Kashmir administration issued new Kovid-19 guidelines, permission to open schools for class 10, 12

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