इनकम टैक्स रिटर्न पर 10 हजार पेनाल्‍टी से बचना हैं तो आज ही करें ये काम, मिलेगा फायदा

By स्वाति सिंह | Updated: December 27, 2020 14:43 IST2020-12-27T14:39:49+5:302020-12-27T14:43:26+5:30

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है, जो वेतनभोगी हैं या बिजनेस से भी जुड़े हैं लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ITR Filing FY 2019-20: How to File Income Tax Returns Online, Last Date, Penalty And Other Details | इनकम टैक्स रिटर्न पर 10 हजार पेनाल्‍टी से बचना हैं तो आज ही करें ये काम, मिलेगा फायदा

इनकम टैक्स रिटर्न पर 10 हजार पेनाल्‍टी से बचना हैं तो आज ही करें ये काम, मिलेगा फायदा

Highlightsइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने वाली है।आयकर विभाग ने रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए 'झटपट प्रोसेसिंग' शुरू की है। आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने वाली है। ऐसे में आयकर विभाग ने रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए 'झटपट प्रोसेसिंग' शुरू की है। अगर आपने अब तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है तो इस नई सुविधा का इस्‍तेमाल करके जल्द रिटर्न दाखिल करें क्योंकि देर होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है, जो वेतनभोगी हैं या बिजनेस से भी जुड़े हैं लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ऑनलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

- इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए इसके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और फिर ऑप्शन 'फाईलिंग इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में आपका पैन नंबर दिखाया जाएगा।  जिसके बाद आपको मूल्यांकन वर्ष, ITR फॉर्म का नाम और सबमिशन मोड का सेलेक्ट करना होगा। 
- फिर वहां दो ऑप्शन दिखेगा। पहले पर आधार ओटीपी के द्वारा आप अपने रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते हैं।  
- इसके अलावा दूसरे ऑप्शन मे पोस्ट के द्वारा प्रिंट आउट भेज कर रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते है इन दोनो ऑप्शन मे से किस भी एक को सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।  
- वहां फिर अपनी इनकम की डिटेल, कटौती और अपने इन्वेस्टमेंट का डिटेल देना होगा। 
- इसके बाद रिटर्न या टैक्स की कैल्कुलेशन जो भुगतान करने के लिए होगा वह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।  
- यहां आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और अगर इसका रिटर्न मिल रहा है तो सबमिट पर क्लिक करें। 

ऑफलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न
- आईटीआर के ऑफलाइन फॉर्म भरने में रिटर्न पेपर फॉर्म में भरना होगा। 
- इसके साथ ही पेपर रिटर्न जमा करते वक्त डिपार्टमेंट से आपको एक रसीद दी जाती है।

Web Title: ITR Filing FY 2019-20: How to File Income Tax Returns Online, Last Date, Penalty And Other Details

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