Indian Railways: रेलवे मंत्रालय के भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने सोशल मीडिया पर उड़ रही टिकट बुकिंग प्रतिबंधों के बारे में गलत खबरों को खारिज कर दिया है। इसके साथ यह भी दावा किया कि सरनेम के तहत किसी भी ई-टिकट बुकिंग के प्रतिबंधित होने की बात पूरी तरह से गलत और फर्जी है। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि अपने दोस्त, परिवार और संबंधी के टिकट आप कर सकते हैं।
इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए बताया कि कोई भी व्यक्ति 12 टिकट एक महीने में अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से कर सकता है। हालांकि, अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार के जरिए प्रमाणित हो गया है तो यह लिमिट प्रति महीने 24 तक चली जाती है। इस बीच स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि ई-टिकट कर्मिसियल बुकिंग नहीं कर सकते हैं। इन टिकटों की व्यावसायिक बिक्री रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडनीय अपराध है।
आईआरसीटीस की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही ई-टिकट बुकिंग को दूसरे सरनेम के जरिए कैंसिल किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत और दुष्प्रचारित करने वाली है।
आईआरसीटीसी ऑनलाइन वेबसाइट से टिकट रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार बुक किए जाते हैं। रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देश सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध हैं।
गाइडलाइंस के अनुसार, आईआरसीटीस यूजर्स अपनी निजी आईडी के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीस उपभोक्ता उचित तरीके से दोस्तों, परिजन और सगे-संबंधियों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। प्रति माह 12 टिकटों तक की बुकिंग की जा सकती है, जिसे आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति माह 24 टिकटों तक बढ़ाया जा सकता है।