INX मीडिया घोटाला: चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिलहाल रहेंगे सीबीआई हिरासत में
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 2, 2019 01:58 PM2019-09-02T13:58:59+5:302019-09-02T14:19:12+5:30
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, पूर्व वित्त मंत्री एक 74 वर्षीय व्यक्ति है, उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए, किसी को कोई पूर्वाग्रह नहीं रहेगा।
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। चिदंबरम को फिलहाल सीबीआई हिरासत में रहना होगा।
इससे पहले अभूतपूर्व तरीके से चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय में आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहने की पेशकश की थी। चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा के लिए संबंधित कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, तो उनकी सीबीआई हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी जाएगी।
उच्चतम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर और निचली अदालत के रिमांड के आदेश पर सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया ।
P Chidambaram's lawyer Kapil Sibal in Supreme Court during hearing against Chidambaram's police remand & issuance of non-bailable warrant: He is a 74-year-old man, put him under house arrest, no prejudice will be caused to anyone. #INXMediacasepic.twitter.com/CZHyareC1H
— ANI (@ANI) September 2, 2019