INX Media Case: नहीं मिली पी चिदंबरम को कोर्ट से राहत, 19 सितंबर तक के लिए भेजे गए तिहाड़ जेल

By रामदीप मिश्रा | Published: September 5, 2019 05:40 PM2019-09-05T17:40:41+5:302019-09-05T17:53:14+5:30

INX Media Case: गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। कांग्रेस नेता की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि गुरुवार को समाप्त हुई।

INX Media case: Rouse Avenue Court sends Congress leader P Chidambaram to judicial custody till September 19 | INX Media Case: नहीं मिली पी चिदंबरम को कोर्ट से राहत, 19 सितंबर तक के लिए भेजे गए तिहाड़ जेल

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Highlightsआईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दो दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गुरूवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दो दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गुरूवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट में सुनवाई हुई और सीबीआई ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कहा, जिसका चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए  न्यायिक हिरासत में भेज दिया

आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब वह तिहाड़ जेल में रहेंगे। 

पी चिदंबरम ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर न्यायिक हिरासत में रहते हुए सुरक्षित नजरबंदी सुनिश्चित करने के लिए मांग की। साथ ही साथ जेल प्रशासन से उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने और अलग सेल उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग सेल प्रदान करने की अनुमति दी।

वहीं, पी चिदंबरम के वकीलों ने कोर्ट में एक अर्जी दी, जिसमें कहा गया है कि चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय मामले में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। पी चिदंबरम के आत्मसमर्पण आवेदन पर सुनवाई 12 सितंबर को होगी। 


सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। चिदंबरम एक तकतवर नेता हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं, चिदंबरम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कहा के जांच को प्रभावित करने या उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई आरोप नहीं है। 

चिदंबरम के अधिवक्ता ने कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं। पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, "जहां तक सीबीआई का सवाल है, मुझे (पी चिदंबरम) को न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए? उन्होंने सभी सवाल पूछे हैं। मैं ईडी की हिरासत में जाने को तैयार हूं। मुझे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।” 

गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। कांग्रेस नेता की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि गुरुवार को समाप्त हुई। विशेष अदालत ने उन्हें पांच चरणों में 15 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था। उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था। 

Web Title: INX Media case: Rouse Avenue Court sends Congress leader P Chidambaram to judicial custody till September 19

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