INX Media case: चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'CBI अपमानित करने के लिये जेल में रखना चाहती है'
By भाषा | Published: October 15, 2019 04:54 PM2019-10-15T16:54:27+5:302019-10-15T16:54:27+5:30
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री या उनके परिवार के सदस्यों पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कभी भी इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हो।
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जमानत का अनुरोध करते हुये मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई उन्हें अपमानित करने के लिये ही हिरासत में रखना चाहती है।
जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री या उनके परिवार के सदस्यों पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कभी भी इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हो।
उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान या धन हड़पने जैसा भी कोई आरोप नहीं है। दोनों वकीलों ने कांग्रेस नेता की जमानत रद्द करने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले के निष्कर्षो पर भी सवाल उठाये और कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय उसे मामले के गुण दोषों में नहीं जाना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि वह बुधवार को जांच ब्यूरो की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनेगा।
ईडी का भी शिकंजा
दूसरी ओर INX मीडिया केस से ही जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में चिदंबर को मंगलवार को झटका लगा। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को इस मामले में चिदंबरम से पूछताछ और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी की भी मंजूरी दे दी। ऐसे में ईडी बुधवार को तिहाड़ जेल में आधे घंटे के लिए चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है।