दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने हालांकि, ईडी को पहले पूछताछ के लिए कहा है। कोर्ट ने ईडी को 30 मिनट के लिए पूछताछ की इजाजत दी है। यह पूछताछ ईडी कल यानी बुधवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में कर सकेगी। चिदंबरम अभी तिहार जेल में ही बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी को जरूरत महसूस होती है वह चिदंबरम की गिरफ्तारी कर सकती है।
इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तारी की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है।
मेहता ने कहा कि धनशोधन एक अलग अपराध है और उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए एक अर्जी दी थी। 74 साल के चिदंबरम इस समय सीबीआई द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को अदालत में पेश करने के अनुरोध वाली एक याचिका शुक्रवार को दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा था कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की जरूरत है।