INX Media Case: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 2 सितंबर तक CBI की कस्टडी में रहेंगे
By भाषा | Updated: August 30, 2019 15:46 IST2019-08-30T15:46:23+5:302019-08-30T15:46:23+5:30
चिदंबरम (73) को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद से वह सीबीआई हिरासत में हैं। चिदंबरम के पुत्र कार्ति भी अदालत में मौजूद हैं।

INX Media Case: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 2 सितंबर तक CBI की कस्टडी में रहेंगे
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की हिरासत अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी। वह दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।
सीबीआई ने इस मामले में अदालत से हिरासत अवधि पांच दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया। चिदंबरम को उनकी चार दिनों की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया।
चिदंबरम (73) को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद से वह सीबीआई हिरासत में हैं। 21 अगस्त की रात चिदंबरम को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनसे आठ दिन हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है।
चिदंबरम के पुत्र कार्ति भी अदालत में मौजूद हैं। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज ने कहा कि चिदंबरम से आंशिक रूप से पूछताछ की गयी है और उन्हें दस्तावेज दिखाने हैं। न्यायाधीश ने सीबीआई से सवाल किया कि उसे क्यों चिदंरबम से पांच दिन और पूछताछ करने की जरूरत है। उन्होंने केस डायरी भी दिखाने को कहा।
जब एएसजी ने उनसे कहा कि काफी दस्तावेज हैं तो न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप दस्तावेजों की संख्या से अवगत थे, आपने पहली बार सिर्फ पांच दिनों की हिरासत अवधि की ही क्यों मांग की, दूसरी बार भी आपने सिर्फ पांच दिन ही मांगा। यह रूख क्यों।’’
नटराज ने जवाब दिया कि यह इस बात पर निर्भर था कि चिदंबरम सवालों का जवाब किस प्रकार देते हैं। न्यायाधीश ने केस डायरी पर गौर करने के बाद कहा कि आपने हिरासत में पूछताछ के लिए जो आधार दिया है, वह अस्पष्ट है। अदालत ने कहा कि सीबीआई को हिरासत में पूछताछ के लिए पहली बार में ही 15 दिनों की मांग करनी चाहिए थी। भाषा अविनाश पवनेश पवनेश
Congress leader P Chidambaram waves while being taken to CBI Headquarters. Special CBI court has extended his CBI remand till 2nd September in connection with INX media case. pic.twitter.com/TXlbEcGauw
— ANI (@ANI) August 30, 2019
इसके पहले अपने पिता पी चिदंबरम के मुकदमे की सुनवाई से पहले उनके बेटे कार्ति चिदंबरम अदालत पहुंचे। चार दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर पी चिदंबरम को अदालत लाया गया।
Special CBI court further extends the Central Bureau of Investigation (CBI) remand of P Chidambaram till 2nd September in connection with INX media case pic.twitter.com/Q4Wraopum9
— ANI (@ANI) August 30, 2019
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की हिरासत अवधि और पांच दिन बढ़ाने का दिल्ली की एक अदालत से शुक्रवार को अनुरोध किया। चिदंबरम को उनकी चार दिनों की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया।
चिदंबरम (73) को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद से वह सीबीआई हिरासत में हैं। चिदंबरम के पुत्र कार्ति भी अदालत में मौजूद हैं। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अभूतपूर्व तरीके से बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहने की पेशकश की। चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वह शुक्रवार तक सीबीआई की हिरासत में हैं। उन्हें रिमांड समाप्त होने पर कल संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाएगा।
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सितंबर को सुनवाई करेगी। इसके बाद चिदंबरम ने उक्त पेशकश की।
पूर्व मंत्री के प्रस्ताव पर पीठ ने कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर अपना आदेश पांच सितंबर को सुनाएगी। चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। पीठ ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण को भी पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया।
चिदंबरम ने अपनी अर्जी में धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तथा अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दो सितंबर के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए चिदंबरम तब तक सीबीआई हिरासत में ही रहने की पेशकश कर रहे हैं।