अदालत का व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उसके लिए नए ओसीआई कार्ड पर पुनर्विचार का केन्द्र को निर्देश
By भाषा | Updated: August 19, 2021 15:41 IST2021-08-19T15:41:48+5:302021-08-19T15:41:48+5:30

अदालत का व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उसके लिए नए ओसीआई कार्ड पर पुनर्विचार का केन्द्र को निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नए प्रवासी भारतीय नागरिक की शैक्षिक योग्यता और साख को ध्यान में रखते हुए उसके पिछले रद्दीकरण से प्रभावित हुए बिना नए प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड के लिए उसके आवेदन पर पुनर्विचार करने का केन्द्र को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने इस व्यक्ति को 22 अगस्त तक ओसीआई कार्ड के लिए अमेरिका में अपने आवास के निकटतम भारतीय वाणिज्य दूतावास या किसी अन्य प्रसंस्करण एजेंसी के साथ नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, ‘‘आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के आवेदन पर फैसला 25 सितंबर 2021 को या उससे पहले लिया जाना चाहिए।’’ अदालत आसिफ हकीम आदिल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता फेबिन एम वर्गीस और धीरज ए फिलिप के माध्यम से किया गया। याचिका में गृह मंत्रालय द्वारा उनका ओसीआई कार्ड रद्द करने के सात फरवरी, 2020 का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने इस व्यक्ति द्वारा अपनी विश्वसनीयता और त्रुटिहीन साख स्थापित करने के लिए रखे गए एक गोपनीय दस्तावेज का भी अवलोकन किया। अदालत द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता और साख को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी नए ओसीआई कार्ड के लिए आदिल के आवेदन पर पुनर्विचार करेंगे, तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सकारात्मक जवाब दिया।
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