यदि आपके पास आधार नंबर है तो इस तरह आसानी से बनाएं पैन कार्ड, फार्म भरने की नहीं होगी जरूरत
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: February 7, 2020 09:28 IST2020-02-07T09:28:53+5:302020-02-07T09:28:53+5:30
बजट-2020 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्सपेयर्स के आधार बेस्ड वेरिफिकेशन की भी शुरु आत की जा रही है. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए जल्द ही एक सिस्टम लांच किया जाएगा.

पैन कार्ड लेना होगा आसान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) से जुड़ी एक नई व्यवस्था का ऐलान किया. इसके तहत यदि आपके पास आधार नंबर है तो पैन प्राप्त करना चुटकियों का काम होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि आधार के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आवंटन को लेकर जल्द ही व्यवस्था शुरू की जाएगी.
इसके लिए कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी. बजट-2020 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्सपेयर्स के आधार बेस्ड वेरिफिकेशन की भी शुरु आत की जा रही है. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए जल्द ही एक सिस्टम लांच किया जाएगा. आधार के जरिए त्वरित ऑनलाइन पैन आवंटन किया जाएगा. इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी.
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी है. 31 मार्च 2020 तक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है. इनकम टैक्स फाइलिंग के अलावा पैन कार्ड की आवश्यकता बैंक अकाउंट खोलने और वित्तीय लेनदेन आदि के लिए आवश्यक है. पैन 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है.