एक लड़की अगर 18 साल की उम्र में प्रधानमंत्री चुन सकती है तो जीवनसाथी क्यों नहीं?: असदुद्दीन ओवैसी
By विशाल कुमार | Updated: December 18, 2021 15:30 IST2021-12-18T15:27:37+5:302021-12-18T15:30:04+5:30
एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 18 साल की उम्र में, एक भारतीय नागरिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है और सांसदों और विधायकों का चुनाव कर सकता है। मेरा विचार है कि लड़कों के लिए 21 आयु सीमा घटाकर 18 कर दी जानी चाहिए।

असदुद्दीन ओवैसी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई लड़की 18 साल की उम्र में प्रधानमंत्री चुन सकती है तो जीवनसाथी क्यों नहीं।
ओवैसी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पितृत्ववाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 18 साल की उम्र में, एक भारतीय नागरिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है और सांसदों और विधायकों का चुनाव कर सकता है। मेरा विचार है कि लड़कों के लिए 21 आयु सीमा घटाकर 18 कर दी जानी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है।
भारत में बाल विवाह आपराधिक कानून के कारण नहीं बल्कि शिक्षा और थोड़ी आर्थिक प्रगति के कारण कम हुआ है। इसके बावजूद, सरकारी आंकड़े हमें बताते हैं कि लगभग 1.2 करोड़ बच्चों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो रही है। इस सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो 2005 में 26 प्रतिशत थी, 2020 में यह घटकर 16 प्रतिशत रह गई.
उन्होंने आगे सुझाव दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
डेटा प्रोटेक्शन बिल में आपको डेटा शेयर करने का अधिकार है लेकिन आप पार्टनर नहीं चुन सकते। यह कैसा तर्क है? इसलिए मुझे लगता है कि यह एक गलत कदम है। मेरे विचार से 21 वर्ष की आयु में विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब निजता मौलिक अधिकार है। कोई चुन सकता है कि किससे शादी करनी है, कोई यह चुन सकता है कि कब बच्चा हो। इस सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है
ओवैसी ने कहा कि अमेरिका में कई राज्य ऐसे हैं जहां 14 साल बाद शादी की इजाजत है. ब्रिटेन और कनाडा में 16 साल की उम्र में शादी करने का अधिकार है।
बता दें कि, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार इसी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में एक विधेयक का प्रस्ताव ला सकती है।