INX Media Case: पी चिदंबरम को जमानत मिलने पर बोले बेटे कार्ति, मुझे खुशी है कि मेरे पिता आखिरकार घर आ रहे हैं
By रामदीप मिश्रा | Updated: December 4, 2019 17:59 IST2019-12-04T17:59:52+5:302019-12-04T17:59:52+5:30
INX Media Case: सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत देने के बाद निर्देश दिया कि वह उसकी अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकते है और वह गवाहों को न तो प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।

Photo ANI
आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में सुप्रीम ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बुधवार को जमानत दे दी जिससे 106 दिन की हिरासत के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। इस बीच पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि मुझे खुशी है कि मेरे पिता आखिरकार घर आ रहे हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट्स के अनुसार, कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मेरे पिता आखिरकार घर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 106 दिनों की गैर-कानूनी जेल होने के बाद राहत दी है। मेरे पिता के जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुलाने की योजना है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत देने के बाद निर्देश दिया कि वह उसकी अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकते है और वह गवाहों को न तो प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।
Karti Chidambaram: I am glad my father is finally coming home. Supreme Court has given relief after the unwarranted 106 days of jail. The plan is to call on Congress President Sonia Gandhi after my father comes out of the jail. pic.twitter.com/05Zx9QstWf
— ANI (@ANI) December 4, 2019
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इंकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि 74 वर्षीय चिदंबरम को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा किया जाये।
चिदंबरम को पहली बार आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसी दौरान 16 अक्टूबर को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले से मिली रकम से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था।
सीबीआई ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दिये जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
इस बीच, कांग्रेस ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदंबरम को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच की आखिरकार जीत हुई। पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, ‘‘सच्चाई की आखिरकार जीत हुई। सत्यमेव जयते।’’