हैदराबाद एनकाउंटरः पुलिस ने आरोपियों के नाबालिग होने के दावों को किया खारिज, मुठभेड़ की रिपोर्ट NHRC को सौंपी

By भाषा | Updated: December 11, 2019 05:24 IST2019-12-11T05:24:54+5:302019-12-11T05:24:54+5:30

Hyderabad rape case: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सभी आरोपी वयस्क थे। आधार कार्ड में भी यह (जन्म वर्ष) दर्ज है। उन्होंने कहा कि जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र 20-21 साल है। इस पर कोई सवाल नहीं है।

hyderabad rape case: Police reject claims of accused being minor, they submitted encouter reort to NHRC | हैदराबाद एनकाउंटरः पुलिस ने आरोपियों के नाबालिग होने के दावों को किया खारिज, मुठभेड़ की रिपोर्ट NHRC को सौंपी

File Photo

Highlightsपशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले में मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के बारे में पुलिस ने उन दावों को खारिज कर दिया कि चार में से दो आरोपी नाबालिग थे।पुलिस ने चारों आरोपियों के कथित तौर पर पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच की रिपोर्ट और घटना से जुड़े सबूत मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(एनएचआरसी) को सौंप दिए।

पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले में मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के बारे में पुलिस ने उन दावों को खारिज कर दिया कि चार में से दो आरोपी नाबालिग थे। मामले की जांच कर रही साइबराबाद पुलिस ने कहा था कि चारों की उम्र 20 और उससे अधिक थी, लेकिन दो आरोपियों के बारे में उनके अभिभावकों ने सोमवार को कुछ दस्तावेज दिखाते हुए मीडिया के समक्ष दावा किया था कि उनके बच्चे नाबालिग थे।

दावों के बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सभी आरोपी वयस्क थे। आधार कार्ड में भी यह (जन्म वर्ष) दर्ज है। उन्होंने कहा कि जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र 20-21 साल है। इस पर कोई सवाल नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह (दो के नाबालिग होने के दावे के बारे में) सही नहीं है। ए-1 (मुख्य आरोपी) 26 साल का था। साइबराबाद पुलिस आयुक्त वी सी सज्जनार ने कहा था कि मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों की उम्र 20-26 साल थी। एक आरोपी के माता-पिता द्वारा नाबालिग होने के बारे में दस्तावेज पेश किए जाने के संबंध में पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे सभी वैध दस्तावेज नहीं हैं क्योंकि 10 वीं कक्षा का प्रमाणपत्र वैध दस्तावेज होता है ।

उन्होंने कहा कि आरोपी ने दसवीं करने से पहले ही स्कूल छोड़ दी थी। मुठभेड़ में मारे गए एक आरोपी के माता-पिता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम को बताया था कि उनका बेटा नाबालिग था और मुठभेड़ फर्जी थी। 

इधर, पुलिस ने चारों आरोपियों के कथित तौर पर पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच की रिपोर्ट और घटना से जुड़े सबूत मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(एनएचआरसी) को सौंप दिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया, “एफआईआर की कापी, सीसीटीवी फुटेज और घटना से संबंधित सबूत सहित सभी दस्तावेजों को एनएचआरसी को सौंप दिया गया है।” अधिकारी ने यह भी कहा कि पुलिस ने एनएचआरसी को आरोपियों और पुलिस के बीच हुई गोलीबारी का विवरण भी सौंप दिया है।

एनएचआरसी ने छह दिसंबर को चारों आरोपियों को घटना की जांच के संबंध में अपराध स्थल पर ले जाने वाले पुलिस अधिकरियों को मंगलवार से पहले पेश होने को लिए कहा था। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आयोग ने उनके बयान दर्ज किए हैं या नहीं। आयोग की सात सदस्यीय जांच समिति ने शनिवार को घटना की जांच शुरु की।

Web Title: hyderabad rape case: Police reject claims of accused being minor, they submitted encouter reort to NHRC

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